राजधानी दिल्ली में शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजूंरी, जानें नई गाइडलाइंस

नई दिल्ली देश में चल रहे लॉकडाउन 4 को लेकर राज्य अपने स्तर पर नियमों में ढील दे रहे हैं। इस कड़ी में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी को लेकर नई गाइडलाइन का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अब तक कोविड-19 के कुल 10,054 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4,485 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुकानें खोलने की घोषणा की। इसके साथ ही बसें चलाने का भी बड़ा फैसला लिया। हालांकि बसों को चलाने में एक शर्त रखी गई है। एकबार में केवल 20 यात्री ही सफर करेंगे। मेट्रो ट्रेन, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद उन्होंने कहा कि हमने लॉकडाउन की अवधि का उपयोग कोविड-19 से निपटने की व्यवस्था करने में किया। अब हमें धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में मेट्रो ट्रेन, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। CM ने कहा कि दिल्ली में 31 मई तक धार्मिक सभाओं की अनुमति नहीं है। स्पा, सैलून भी बंद रहेंगे। रेस्तरां होम डिलिवरी के लिए खुल सकते हैं लेकिन रेस्तरां में डाइनिंग सेवा की अनुमति नहीं है। शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मंजूरी केंद्र सरकार ने 17 मई की शाम को लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की थी। इस दौरान ऐलान किया गया कि पूरे देश में मेट्रो रेल भी नहीं चलेगी। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल/ट्रेनिंग/कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। आज सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया कि स्पोर्ट्स कैंपस खोले जाएंगे लेकिन वहां दर्शक नहीं होंगे। दिल्ली में शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मंजूरी दी है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच घरों से बाहर निकलना पूरी तरह से बंद सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया कि बार्बर शॉप्स, स्पा और सैलून अभी बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच घरों से बाहर निकलना पूरी तरह से बंद है। बहुत जरूरी काम होगा या कोई इमरजेंसी तभी निकल सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टैक्सी की अनुमति होगी लेकिन एक कार में एक बार में केवल 2 यात्री ही चल सकते हैं। पूल सिस्टम पूरी तरह से बंद रहेगा। कार्यालय खुलेंगे केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि निजी कार्यालय पूरी तरह से खुल सकते हैं लेकिन उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादातर कर्मचारी घर से ही काम करें। बाजार खुल सकते हैं लेकिन दुकानें ऑड-ईवन सिस्टम के आधार पर खुलेंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकते हैं लेकिन दर्शकों के बिना।

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