इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाता पर्ची से नहीं कर सकेंगे मतदान- जिला निर्वाचन अधिकारी

‘‘मतदाता को मतदाता पहचान पत्र या अन्य 11 दस्तावेजों में से कोई एक साथ ले जाना होगा जरूरी‘‘ जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जाकिर हुसैन ने आम मतदाताओं को किया आगाह विधानसभा चुनाव में मतदाता पर्ची मतदान के लिए थी मान्य, लेकिन लोकसभा चुनाव में नहीं हनुमानगढ़, 29 अप्रैल। लोकसभा चुनाव में इस बार आप केवल मतदाता पर्ची के जरिए वोट नहीं दे सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि विधानसभा चुनाव में मतदाता पर्ची मान्य थी लेकिन लोकसभा चुनाव में नहीं। जिले में 6 मई को होने वाले मतदान के दिए अगर कोई मतदाता केवल मतदाता पर्ची लेकर आता है तो वह वोट नहीं डाल पाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्रा हो। अगर वह नहीं है तो फिर 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदाता के पास होना जरूरी है।तभी वह वोट दे सकेगा। मतदाता पहचान पत्र ना हो तो इन 11 दस्तावेज में से कोई एक साथ लेकर जाएं- जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने जो 11 दस्तावेज मान्य किए हैं उनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों का सर्विस आईडेंटी कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मनरेगा जोब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंशोरेंस कार्ड, पेंशन दस्तावेज, एमपी, एमएलए द्वारा जारी कार्यालय परिचय पत्रा और आधार कार्ड शामिल है। लोकसभा चुनाव में मतदान करते जाते समय मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज होना जरूरी है। तभी वह वोट डाल सकेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति मतदाता पर्ची लेकर खड़ा रहे और जब वोट डालने की बारी आए तो उसे दस्तावेज के अभाव में वोट ना डालने दिया जाए। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र या वह नहीं हो तो 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक जरूर साथ लेकर जाएं।

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