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उत्तराखंड सरकार का फैसला, प्रमोशन में नहीं मिलेगा आरक्षण, हड़ताल खत्म

देहरादून उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया है। अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने पर त्रिवेंद्र रावत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पदोन्नति पर लगी रोक को भी हटा दिया है। शासन के इस आदेश के बाद लंबे समय से आंदोलन कर रहे जनरल-ओबीसी के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल भी खत्म कर दी है। प्रदेश में जनरल-ओबीसी के कर्मचारी दो मार्च से पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। कर्मचारियों की यह भी मांग थी कि पदोन्नति में लगी रोक हटाई जाए और आरक्षण खत्म करने के साथ रोस्टर में की गई नई व्यवस्था को यथावत रखा जाए। कर्मचारियों के उग्र होते आंदोलन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने बुधवार को यह फैसला लिया। सरकार ने हड़ताल खत्म करने की काफी कोशिशें की थी लेकिन कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े रहे थे। उग्र होते आंदोलन की वजह से लिया फैसला इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों ने शीर्ष न्यायालय के आदेश के आलोक में विभागीय प्रोन्नति बैठकें शुरू किये जाने की भी मांग सरकार के सामने रखी थी। सामान्य और ओबीसी कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा था कि जब तक उच्चतम न्यायालय के आदेश लागू नहीं होते तब तक हड़ताल चलती रहेगी। समय बीतने के साथ संघ का आंदोलन उग्र होता जा रहा था, जिसकी वजह से सरकार को मामले में त्वरित निर्णय लेना पड़ा।

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