अयोध्या के फैसले पर सवाल उठाने के लिए 'बहुसंख्यक' वाला तर्क क्यों बेदम है?

नई दिल्ली, 11 नवंबर 2019, आखिरकार 134 साल पुराने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया. 1045 पेज के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के पांचों जजों की सहमति थी. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, अगले चीफ जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एसए नजीर ने 9 नवंबर को फैसला सुनाया कि 2.77 एकड़ की विवादित जमीन रामलला विराजमान को सौंप दिया जाए. एक ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर का निर्माण किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि विवादित जमीन के तीन हिस्से करके निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए. फैसले को दो नजरिए से देख रहे हैं आलोचक अब इस फैसले को आलोचक दो तरीके से देख रहे हैं. कुछ आलोचक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कानून और कारणों के बजाय आस्था के आधार पर लिया है. कुछ आलोचक कह रहे हैं कि यह आदेश बहुसंख्यकवाद को देखकर दिया गया है. लेकिन दोनों ही नजरिए सही नहीं हैं. सदियों से चल रही वास्तविक पूजा को ध्यान में रखकर दिया फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि यह बहुसंख्यकवाद या अल्पसंख्यकवाद से कहीं ऊपर जाकर दिया गया है. यह फैसला कानून से ज्यादा समानता के उच्च सिद्धांत को लेकर दिया गया है. एक समुदाय को विवादित जमीन मिली तो दूसरे को पांच एकड़ का प्लॉट. लेकिन यह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक को देखकर या आस्था के आधार पर नहीं दिया गया. कोर्ट ने यह फैसला सदियों से चली आ रही वास्तविक पूजा की परंपरा को ध्यान में रखकर दी है. पांचे जजों की संविधान पीठ ने यह बताया कि दोनों पक्षकारों यानी रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकीलों ने मजबूत सबूत और तथ्य दिए. लेकिन रामलला विराजमान के वकीलों के तथ्य ज्यादा मजबूत थे. फैसले में साफ लिखा है कि यह मामला पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर चल रहा है. इसका फैसला यह बताता है कि हमारा कानून बहुसांस्कृतिक समाज के आधार पर बना है. संविधान के केंद्र में हमेशा से समानता को अधिकार दिया गया है. इस फैसले से स्पष्ट है कि कानून किसी भी एक धार्मिक हिस्से की आस्था को वरीयता नहीं देता. फैसले में पुराने यात्रा वृतांतों का जिक्र फैसले में 1607 से 1611 के बीच विलियम फिंच और 1766 से 1771 के बीच फादर जोसेफ टिफेनथेलर की यात्रा वृतांत का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि विवादित स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है. यहां हमेशा से पूरा होती आ रही है. पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट को बनाया आधार फैसले में भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बाबरी मस्जिद के ढांचे के नीचे 12वीं सदी के ढांचे के अवशेष मिले थे. जिनका स्थापत्य हिंदू सभ्यता का है. जबकि, मुस्लिम पक्ष यह सबूत नहीं दे पाई कि 1528 के बाद से तीन सदियों तक मस्जिद की मिल्कीयत किसकी थी. या कभी वहां नमाज पढ़ा गया. इसी आधार पर इस स्थल को भगवान राम का जन्मस्थल माना गया. अंतिम फैसला क्या निकला? हिंदू पक्ष ने यह साबित कर दिया कि उस स्थान पर मस्जिद से पहले भी भगवान राम की पूजा होती थी. साथ ही हिंदू पक्ष ने बाहरी बरामदे में मौजूद राम चबूतरे की मिल्कीयत को भी साबित किया. जबकि, निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड के केस को रद्द कर दिया. मस्जिद में 1949 में मूर्ति रखने और 1992 में मस्जिद को तोड़ना गैर-कानूनी था. समानता को ध्यान में रखते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सभी फैसला सबूतों और तथ्यों के आधार पर दिया है न कि आस्था या विश्वास पर.

Top News