पंचकूला हिंसा: देशद्रोह की धारा हटने के बाद हनीप्रीत को मिली जमानत

चंडीगढ़ डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी रेप केस में दोषी बताए जाने के बाद हरियाणा में भड़की हिंसा के मामले में आरोपी हनीप्रीत को पंचकूला कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में हनीप्रीत पर पूर्व में देशद्रोह की धारा लगाई गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान हनीप्रीत पर दर्ज देशद्रोह की धारा हटा ली गई थी। इसके बाद हनीप्रीत ने जमानत की अर्जी दायर की थी। बता दें कि पंचकूला की हिंसा के इस मामले में गिरफ्तार की गईं हनीप्रीत फिलहाल अंबाला जेल में बंद हैं। हनीप्रीत को बुधवार को जेल से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। इसके अलावा इस केस के अन्य आरोपियों को प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट परिसर में जज के सामने पेश किया गया। देशद्रोह की धारा हटने के बाद हनीप्रीत के खिलाफ दर्ज एफआईआर नंबर 345 में शामिल सभी धाराएं ऐसी थीं, जिनपर जमानत मिल सकती थी। इसी आधार पर कोर्ट ने हनीप्रीत को जमानत देते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दिया। बुधवार शाम ही किया जा सकता है रिहा कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अंबाला जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ-साथ हनीप्रीत को आज ही रिहा करने के लिए जेल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि हनीप्रीत डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की कथित तौर पर गोद ली हुई बेटी हैं। हिंसा में हुई थी 30 लोगों की मौत अगस्त 2017 में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने के लिए कथित तौर पर साजिश रचने के लिए हनीप्रीत के साथ अन्य आरोपियों के नाम प्राथमिकी में दर्ज है। इस हिंसा में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल हुए थे।

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