नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले समस्त कार्यक्रमों पर रहेगा प्रतिबंध-कलक्टर
हनुमानगढ़, 30 दिसंबर। नववर्ष की पूर्व संध्या यानि 31 दिसंबर को शाम 7 बजे तक बाजार बंद करना होगा। रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। नववर्ष को लेकर आतिशबाजी करने और बेचने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस बाबत अलग से आदेश जारी किए हैं। आदेश में राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत आगामी आदेशों तक दिनांक 03.11.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार आतिशबाजी करने अथवा आतिशबाजी बेचने के संदर्भ में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। गृह विभाग के आदेश दिनांक 29.11.2020 के द्वारा सभी प्रकार के आयोजन यथा- सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि पर पूर्ण प्रतिबंध है, इसी क्रम में नववर्ष की पूर्व संध्या पर किये जाने वाले समस्त समारोहोंध्एकत्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों यथा मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर आदि को खोले जाने के संबंध में गृह विभाग के आदेश दिनांक 27.08.2020 की अनुपालना (विशेषकर दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन एवं फेस मास्क) सुनिश्चित की जावेगी। जिला हनुमानगढ़ की नगरपरिषद क्षेत्र की सीमा में नववर्ष की पूर्व संध्या को रात्रि 8ः00 बजे से दिनांक 01.01.2021 की प्रातः 6ः00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा तथा उक्त क्षेत्र में बाजार रात्रि 7ः00 बजे बंद कर दिये जायेंगे।इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर ने पुलिस और प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।
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