नई दिल्ली
सीबीआई की हिरासत में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से इनकार किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उन्हें इसके लिए निचली अदालत का रुख करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यदि निचली अदालत से उन्हें बेल नहीं मिलती है तो फिर 5 सितंबर तक हिरासत में रहना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया है कि चिदंबरम की याचिका पर आज ही फैसला लिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल में नहीं भेजा जाएगा और यदि ट्रायल कोर्ट में उनकी बेल अर्जी खारिज होती है तो वह 5 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे। सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि वह 74 साल के हैं और उनके हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद रखा जा सकता है। इससे किसी को कोई समस्या नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी आदेश दिया है कि वह चिदंबरम की ओर से गैर-जमानती वॉरंट के खिलाफ दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे। पूर्व वित्त मंत्री ने अपने खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट दाखिल करने और रिमांड पर भेजने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।