हनुमानगढ़, 21 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 को जिले में पूर्ण रूप से पालना के लिए जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने अलग से आदेश जारी किए हैं। आदेश में लिखा है कि राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020, 1 मई 2020 सेे सम्पूर्ण राज्य में लागू है। संज्ञान में आया है कि जिले में उक्त अध्यादेश एवं अन्तर्गत जारी आदेशों व विनियमों का पालना नहीं करवाया जा रहा है। जिससे कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में पिछले कुछ समय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई हैे। लिहाजा उक्तानुसार जिलेेे के समस्त अधिकारी सघन अभियान चलाकर उक्त अध्यादेश की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावे। इसके अतिरिक्त समस्त कार्यालयों केे प्रभारी अपने कार्यालयों में राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर जारी निर्देश की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
आदेश में लिखा गया है कि प्रत्येेक व्यक्ति सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिसमें नाक और मुह समुचित रूप सेे ढ़का हो) पहनेगा। कोई भी दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसनेे समुचित रूप से फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ है, किसी भी वस्तु का विक्रय नही करेगा।कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकेगा।कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू का उपभोग नहीं करेगा।प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (दूसरे व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाये रखेगा।कोई भी व्यक्ति उप खण्ड मजिस्टेªेट के कार्यालय में प्रस्तुत लिखित पूर्व सूचना के बिना किसी विवाह से संबंधित समारोह या जमाव आयोजित नहीं करेगा, और यह सुनिश्चित करने केे लिए भी जिम्मेदार हो कि समारोह के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए और व्यक्तियों की कुल संख्या 50 से अधिक ना हो। दाह सस्कारध्अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे और समाजिक दूरी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा राजकीय निजी शैक्षणिक संस्थान, कारखाने, शॉपिंग मॉल, बैंक, व्यापार मंडल और मंडी संगठन, शौरूम व प्रत्येक दुकानदार अपने परिसर के प्रवेश द्वार पर कोरोना से बचाव संबंधी पोस्टर प्रदर्शित करेगा।