सुबह 3 बजे तक शराब: ऑर्डर देने से पहले पुलिस से पूछा था? केजरीवाल सरकार से HC का सवाल
नई दिल्ली: बार और रेस्तरां में सुबह 3 बजे तक शराब परोसने की अनुमति देने से पहले दिल्ली पुलिस से सलाह ली गई थी? गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से यह सवाल किया। अदालत नैशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) की एक याचिका पर विचार कर रही थी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा, 'निर्विवाद रूप से, कितने समय तक सार्वजनिक मनोरंजन की जगह खुली रहेगी, यह जनव्यवस्था का मुद्दा है। ऐसा हर जगह है, केवल दिल्ली या भारत में नहीं।' AAP सरकार ने वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस की सहमति की जरूरत नहीं क्योंकि आबकारी विभाग पूरी तरह से निर्वाचित सरकार के मातहत आता है। इसके बावजूद अदालत ने कहा कि वह रिकॉर्ड देखना चाहती है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि आबकारी विभाग का काम राजस्व कमाना है लेकिन व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है।
अदालत ने कहा, 'आप उन्हें (बार और रेस्तरां) सुबह 6 बजे तक खुलने और सर्व करने की इजाजत दे सकते हैं, आपका ध्यान राजस्व पर है।' अदालत ने कहा कि अन्य चिंताओं पर भी विचार करना जरूरी है और सुनवाई को शुक्रवार तक स्थगित कर दिया।
दिल्ली पुलिस से भी अदालत का सवाल
अदालत ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें 'किसी को कहीं भी दुकान खोलने की अनुमति' दी गई। बाद में इस फैसले से नगर निगमों और पुलिस जैसी अन्य एजेंसियों को समस्या होने लगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस के विरोध पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि अगर सुबह 3 बजे की विंडो के दौरान ज्यादा अपराध होते हैं तो भी इसका कोई सबूत नहीं है कि यह शराब से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि पांच सितारा होटलों में तो 24 घंटे शराब परोसी जाती है।
NRAI की याचिका में कहा गया कि कानूनी तौर पर रेस्तरां देर रात तक खुले रह सकते हैं मगर पुलिस उन्हें सुबह 1 बजे के बाद ऑपरेट करने नहीं देती। पुलिस के तर्क कि देर रात तक बार खुलने से कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी होती है, याचिका में कहा गया कि नोएडा और गुरुग्राम में देर तक शराब सर्व होती है मगर दिल्ली को बेवजह सजा दी जा रही है।
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