एनडीटीवी के प्रमोटरों प्रणय और राधिका रॉय पर सेबी की बड़ी कार्रवाई, शेयर बाजार से दो साल तक दूर रहेंगे दोनों
नई दिल्ली
सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय पर नई दिल्ली टेलिविजन लि. (एनडीटीवी) के निदेशक (डायरेक्टर) अथवा कोई अन्य प्रबंधकीय पद (मैनेजेरियल पोजिशन) लेने पर पाबंदी लगा दी है। सेबी ने कहा कि इस दौरान दोनों को सिक्यॉरिटीज मार्केट से भी दूर रहना होगा क्योंकि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक और विश्वप्रधान कमर्शल प्राइवेट लि. (वीसीपीएल) के साथ किए लोन अग्रीमेंट से जुड़ी प्रमुख सूचनाएं जाहिर नहीं कीं।
MF में सारे निवेश भी रहेंगे फ्रीज
प्रणव एवं राधिका रॉय और एनडीटीवी के एक और प्रमोटर आरआरपीआर होल्डिंग्स के म्यूचुअल फंडों में सारे निवेश भी दो सालों तक फ्रीज रहेंगे। साथ ही, रॉय दंपती एक वर्ष तक किसी भी लिस्टेड कंपनी में बोर्ड पोजिशन या मैनेजेरियल पोस्ट नहीं ले पाएंगे। इस दंपती ने वर्ष 1988 में एनडीटीवी की स्थापना की थी। उन्होंने कहा है कि वे सेबी के इस आदेश के खिलाफ 'कानूनी कार्रवाई' करेंगे। एनडीटीवी की वेबसाइट पर उनका बयान प्रकाशित किया गया है।
कानूनी विरोध करेगी रॉय दंपती
बयान में कहा गया है, 'एनडीटीवी के प्रमोटरों राधिका और प्रणय रॉय का मानना है कि एनडीटीवी में डायरेक्टर्स का पद छोड़ने और कोई मैनेजमेंट पोजिशन नहीं लेने का सेबी का आदेश गलत आकलन पर आधारित और बिल्कुल असामान्य एवं विकृत है।' आगे कहा गया है, 'वे दोनों सलाह के बाद अगले कुछ दिनों में तात्कालिक कानूनी कदम उठाएंगे।'
2017 में सेबी को मिली थी शिकायत
सेबी को 2017 में एनडीटीवी की एक शेयरधारक क्वांटम सिक्यॉरिटीज से शिकायत मिली थी कि प्रमोटरों ने लोन अग्रीमेंट के मटीरियल इन्फर्मेशन का खुलासा नहीं करके नियमों का उल्लंघन किया है। सेबी ने इस शिकायत पर अक्टूबर 2008 से नवंबर 2017 के दौरान एनडीटीवी की गतिविधियों की जांच की जब रॉय दंपती और आरआरपीआर होल्डिंग्स एनडीटीवी के प्रमोटर थे। 2009 की पहली तिमाही के आखिर में इन प्रमोटरों का एनडीटीवी में 63.17 प्रतिशत शेयर था।
इन तीन लोन अग्रीमेंट्स का मामला
सेबी ने कहा कि एनडीटीवी के प्रमोटरों ने कुल तीन लोन अग्रीमेंट किए- एक आईसीआईसीआई बैंक के साथ और दो वीसीपीएल के साथ। इन अग्रीमेंट्स में मटीरियल और प्राइस सेंसिटिव इन्फर्मेशन थे। सेबी ने पिछले साल वीसीपीएल को निर्देश दिया था कि वह एनडीटीवी को ओपन ऑफर दे क्योंकि उसने लोन अग्रीमेंट्स के जरिए एनडीटीवी पर पिछले दरवाजे से नियंत्रण हासिल कर लिया। दिल्ली की होलसेल ट्रेडिंग कंपनी वीसीपीएल ने सेबी को कहा कि उसने रिलायंस स्ट्रैटिजिक इन्वेस्टमेंट लि. से लोन दिलाया था जो रिलायंस इंडस्ट्री लि. (आरआईएल) की सब्सिडियरी है। रिलायंस के करीबी सूत्रों ने बताया था कि वीसीपील पर नाहटा ग्रुप का मालिकाना हक है।
प्रमोटरों ने कंपनी के कानूनों का उल्लंघन: सेबी
बहरहाल, सेबी ने शुक्रवार को जारी निर्देश में कहा कि ये सारी जानकारियां महत्वपूर्ण (मटीरियल) थीं। अगर एनडीटीवी के निवेशकों को इसकी जानकारी होती तो उनका मन बदल सकता था। सेबी ने स्पष्ट कहा कि एनडीटीवी के संस्थापकों ने कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है।
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