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न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस की संयुक्त टीम ने अब पल्लू के धीरदेसर गांव में रूकवाया बाल विवाह

वाट्सअप ग्रुप पर मिली सूचना के आधार पर 14 वर्ष के लड़के और 17 वर्ष की लड़की का रूकवाया बाल विवाह संयुक्त टीम ने जिले में अब तक रूकवाए तीन बाल विवाह हनुमानगढ़,13 मई। न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जिले में बाल विवाह को रूकवाने का क्रम जारी है। सोमवार को टीम ने पल्लू तहसील की ग्राम पंचायत धीरदेसर में एक 14 वर्ष लड़के और साढ़े 17 वर्ष की लड़की का बाल विवाह रूकवाया। एडीजे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री विजय प्रकाश सोनी ने बताया कि जिले में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा को बाल विवाह की संभावना को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक कुछ दिन पहले आयोजित हुई थी जिसमें जिले में बाल विवाह रोकने को लेकर न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का एक वाट्सअप ग्रुप बनाने और उसमें बाल विवाह की सूचना शेयर करने व सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। श्री सोनी ने बताया कि सोमवार को इसी वाट्सअप ग्रुप पर दोपहर 1.15 बजे खबर आई कि पल्लू के गांव धीरदेसर में परमेश्वर नाथ के 14 वर्षीय बेटे संदीप और 17 वर्ष की आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिका का दिन में ही विवाह होने जा रहा है। इस पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी रावतसर उपखण्ड मजिस्ट्रेट और थानाधिकारी पल्लू को ये सूचना तुरंत 01.23 पीएम पर प्रेषित कर अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिसकी पालना में उपखंड मजिस्ट्रेट रावतसर ने तहसीलदार, रावतसर की अध्यक्षता में एक संयुक्त टीम का गठन किया जिसमें विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी तथा थानाधिकारी पल्लू को शामिल किया गया। टीम ने मौके पर जाकर तुरन्त कार्रवाई करते हुए स्थिति का जायजा लिया तो पाया गया कि जिस नाबालिग लडकी की शादी होनी थी उसकी उम्र 17 वर्ष व लड़के की उम्र 14 वर्ष पाई गई। लिहाजा नाबालिगों के पिता को बच्चों का विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। साथ ही उनसे बातचीत कर बाल विवाह के दुष्परिणाम और आपराधिक प्रावधानों के बारे में बताया गया। जिस पर नाबालिग के पिता ने लिखकर दिया कि वह अपनी नाबालिग लड़की व लड़के की शादी नहीं करेंगे और यह विश्वास दिलाया कि अपनी दोनों नाबालिग लड़के व लड़की का बाल विवाह इस उधर ले जाकर भी नहीं करेंगे। श्री सोनी ने बताया कि नाबालिगों का विवाह ना हो, इसको लेकर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है और पाबंद करने के बावजूद शादी नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पूर्व न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम ने ग्राम चक ज्वालासिंहवाला व कोहला में नाबालिग लड़की का बाल विवाह रूकवाया था। जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने एक और बाल विवाह न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा रूकवाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हनुमानगढ जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के जिले में न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लामबंद है।बाल विवाह की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जा रही है।

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