यौन उत्पीड़न केस: जांच कमेटी से SC के जजों की आपत्ति, कहा- CJI केस में पीड़िता बिना सुनवाई ठीक नहीं

नई दिल्ली, 05 मई 2019,चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में अब नया मोड़ आ गया है. केस की सुनवाई को लेकर साथी जजों के बीच ही मतभेद उभर आए हैं. जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरीमन ने इनहाउस जांच कमेटी से कहा है कि शिकायतकर्ता महिला के बगैर जांच उचित नहीं है. दोनों जजों ने शुक्रवार शाम जस्टिस एस.ए बोबड़े, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी वाली इनहाउस जांच कमेटी से मुलाकात की और कहा है कि एकतरफा सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट की छवि पर असर पड़ेगा. लिहाजा, या तो शिकायतकर्ता महिला की मांग के मुताबिक उसे वकील के जरिए अपनी बात कहने की इजाजत दी जाए या फिर किसी न्यायविद् को अमाइकस क्यूरी बनाए. इनहाउस जांच कमेटी की अगुआई सुप्रीम कोर्ट में नम्बर दो जज जस्टिस एस.ए बोबड़े कर रहे हैं और बाकी दो सदस्य महिला जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी हैं. जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जजों के वरिष्ठता सूची में दसवें नम्बर पर हैं और 2022 से 2024 के बीच चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी ने बीते मंगलवार को कहा था कि वह मामले की जांच करने वाली शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की समिति के सामने पेश नहीं होगी. शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उन्हें सुनवाई के दौरान वकील रखने या किसी कानूनी सहयोग की इजाजत नहीं दी गई है. जिसके चलते सुनवाई के दौरान बहुत घबराहट वाला माहौल रहता है. यह दावा करते हुए शिकायतकर्ता ने कमेटी के सामने नहीं होने की बात कही थी. बता दें कि यह शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है. उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत के सभी न्यायाधीशों को एक शपथ-पत्र भेजा था. जिसके बाद इस मसले में इनहाउस कमेटी गठित की गई है.

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