बाल विवाह रोकथाम के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित
अगर कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो कंट्रोल रूम के नंबर 01552-260299 पर दें सूचना
आगामी 7 मई को अक्षय तृतीया और 18 मई को पीपल पूर्णिमा पर है विवाह का अबूझ मुहूर्त
इन दोनों मुहूर्त पर बाल विवाह की रहती है संभावना
कंट्रोल रूम पर सूचना कभी भी दी जा सकती है 24 घंटे कार्य कर रहा है कंट्रोल रूम
हनुमानगढ़, 24 अप्रैल। आगामी 7 मई को अक्षय तृतीया और 18 मई को पीपल पूर्णिमा के अवसर पर विवाह का अबूझ मुहूर्त होने के कारण जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो 24 घंटे कार्य करेगा। कंट्रोल रूम की स्थापना जिला कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 230 में की गई है और इसके नंबर हैं 01552-260299. इस नंबर पर बाल विवाह की सूचना कभी भी दी जा सकती है। कंट्रोल रूम की स्थापना 24 अप्रैल से 18 मई तक की गई है। कंट्रोल रूम पर बाल विवाह की सूचना मिलते ही इसकी जानकारी कंट्रोल रूम प्रभारी, जिला कलक्टर और महिला एवं बाल विकास विभाग को दी जाएगी और बाल विवाह रोकने की तत्काल कार्रवाई होगी। जिला कलक्टर श्री हुसैन ने चिकित्सा और शिक्षा विभाग के ग्राम स्तरीय कार्मिकों को बाल विवाह रोकने को लेकर प्रभावी मॉनिटरिंग रखने के निर्देश दिए हैं साथ ही कहा है कि पटवारी, ग्राम सेवल, अध्यापक, अध्यापिका इत्यादि को अगर बाल विवाह की सूचना मिलती है तो वे इसकी जानकारी कंट्रोल रूम में, निकट के पुलिस स्टेशन में या फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को तुरंत दें। ताकि प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
जिला कलक्टर ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में दिए दायित्वों का निर्वहन करते हुए तत्काल कार्रवाई करें। साथ ही जिला कलक्टर ने सभी धार्मिक गुरूओं और संस्था प्रधानों से भी अपील की है कि वे बाल विवाह के दुष्परिणामों और उसके कानूनी प्रावधानों के बारे में लोगों को जानकारी देवें और बाल विवाह रोकने में सहयोग करें। जिला कलक्टर ने कहा कि अगर कहीं बाल विवाह होता है तो उसमें पंडित, पंडाल व टैंट लगाने वाले, हलवाई, कार्ड प्रिंटर, बैंड बाजा इत्यादि के लोग सहयोग करते हैं तो उन्हें भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित करने का प्रावधान है। लिहाजा ये सब लोग बाल विवाह में बिल्कुल हिस्सा ना लें।
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