नो टोबेको डे: तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के काटे चालान, समझाइश भी की

- अमानक तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही हनुमानगढ़। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से माह के अंतिम दिन मंगलवार को कोटपा अधिनियम के तहत तंबाकू उत्पाद का प्रदर्शन एवं विक्रय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान विभाग की ओर से व्यापारियों व आमजन को तंबाकू उत्पाद से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इसके अलावा अमानक खाद्य सामग्री बेचने वालों को भी इनका बेचान नहीं करने के लिए समझाइश की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरूण कुमार ने बताया कि आज नो टोबेको डे जिलेभर में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के प्रतिष्ठानों पर जाकर जांच व समझाइश की गई। इनमें तंबाकू विक्रय करने वाले व्यापारियों के चालान भी काटे गए। जिला मुख्यालय पर डीएफआई हरीराम वर्मा, आईईसी-सीओ मनीष शर्मा, डीएसी संदीप कुमार, डीएनओ-आईएपी प्रदीप सहारण, महेन्द्र कुमार व हीरावल्लभ की संयुक्त टीम ने जंक्शन में बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, किरयाना बाजार व अम्बेडकर चौक के नजदीक दुकानों पर जाकर जांच की। जंक्शन क्षेत्र में खुशबू वैरायटी स्टोर, मोदी तंबाकू भण्डार, सुखीजा प्रोविजन स्टोर, उत्तम किरयाना स्टोर, राजेन्द्र प्रोविजन स्टोर, मंगलम वैरायटी एण्ड केस हाउस आदि संस्थानों पर जाकर जांच की। नो टोबेको डे पर तंबाकू विक्रय करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं कई दुकानों पर तंबाकू उत्पादों को काउंटर में डिस्पले पर लगाया हुआ था, जिन्हें चेतावनी देकर हटवाया गया। व्यापारियों को बताया कि गया अपनी दुकानों के बाहर बोर्ड लगाए जिस पर लिखा हो कि ‘18 वर्ष से कम उम्र के ग्राहक को तंबाकू उत्पाद विक्रय नहीं किए जाएंगे‘। टीम द्वारा खाद्य पदार्थों का बेचान करने वालों की भी दुकानों की जांच की। कई जगहों पर अमानक कोल्ड ड्रिंक व चुस्की बेचने वालों को ऐसा सामान का बेचान नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। उन दुकानों की लाइसेंस व अन्य दस्तावेजात् की भी जांच की गई। ना बेचें अमानकों तंबाकू उत्पाद सीओ-आईईसी मनीष शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा तंबाकू की पैकिंग पर निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रिंटिंग नहीं होने व पूर्ण वैधानिक चेतावनी नहीं होने वाले तंबाकू पदार्थ को बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उनकी टीम शहर में ऐसे तंबाकू उत्पादों का बेचान करने वालों को खोजेंगी। यदि कोई इस तरह के अमानक तंबाकू उत्पादों का बेचान करता हुआ पाया जाता है, तो ऐसे उत्पादों को जब्त कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा शहर में सार्वजनिक स्थानों पर लगे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन हटाए जाएंगे। शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरें में तम्बाकू का विक्रय करने वाले दुकानदारों पर भी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर भी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि आज अम्बेडकर चौक पर एक संस्थान पर काफी संख्या में तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। एनटीसीपी टीम द्वारा समस्त तंबाकू उत्पादों को हटवाया और उससे आइन्दा ऐसा ना करने के लिए पाबंद किया। दुकानदार द्वारा भविष्य में ऐसा नहीं किए जाने की बात कही। सड़े-गले फल नष्ट करवाए निरीक्षण के दौरान एक फल विक्रेता रेहड़ी पर पपीते बेच रहा था। टीम ने जांच की, तो पाया कि सभी पपीते सड़े-गले थे। टीम ने उन सड़े-गले पपीतों को उसी समय नष्ट करवाया और रेहड़ी चालक को आगाह किया कि आइन्दा इस तरह के खराब फल उसने किसी को बेचे, तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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