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इलाहाबाद HC ने खारिज की राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन पर रोक लगाने वाली याचिका

प्रयागराज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण (Ram Mandir Nirman) के लिए पांच अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आशंका आधारहीन है। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की ओर से भेजी गई लेटर पीआईएल में कहा गया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक-2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। कहा गया था कि भूमि पूजन में लगभग 300 लोग एकत्र होंगे, जो कोविड-19 के नियमों के विपरीत होगा। लेटर पिटीशन के माध्यम से भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। कहा गया था कि भूमि पूजन का कार्यक्रम होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर (Ram Mandir) का भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (shri ram janmabhoomi teerth kshetra) की आखिरी बैठक में मंदिर के डिजाइन में कई बदलावों को मंजूरी मिली। मसलन, अब मंदिर की ऊंचाई 120 फीट बढ़ाकर 161 फीट होगी। यह जानकारी मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट रहे सी सोमपुरा के बेटे निखिल सोमपुरा ने दी है।

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