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क्या मोदी के मंत्री शेखावत को गिरफ्तार कर सकती है राजस्थान पुलिस?

जयपुर, 17 जुलाई 2020,राजस्थान की राजनीति में आया तूफान अभी शांत नहीं हुआ है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज बीजेपी राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, इसके कुछ ऑडियो भी सामने आ रहे हैं. जिसमें राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गहलोत सरकार गिराने का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्रीय मंत्री को राजस्थान पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस पूरी साजिश में शामिल हैं. उनपर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और गिरफ्तारी की जानी चाहिए. जांच में सामने आना चाहिए कि केंद्र सरकार के कौन से व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं. व्यक्ति बड़ा नहीं होता है बल्कि संविधान बड़ा होता है. ऐसे में एसओजी को अब गजेंद्र सिंह के खिलाफ कदम उठाने में देर नहीं करना चाहिए. कांग्रेस नेता ने कहा कि सचिन पायलट को सामने आकर इस सच्चाई को उजागर करना चाहिए और विधायकों की लिस्ट जारी करनी चाहिए. ऑडियो में बातचीत करने वाले भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है और नोटिस जारी किया गया है. वहीं, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह ने बताया कि संसद सदस्यों या विधान मंडल सदस्यों को विशेषाधिकार मिला हुआ है, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्हें सदन के सभापति को सूचित करना और अनुमति लेना होता है. वह कहते हैं कि पुलिस संसद सदस्य के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज कर सकती है, लेकिन गिरफ्तार करने के लिए उसे सभापति से अनुमति लेनी होगी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मामले कांग्रेस ने जो मांग की है. उसके तहत राजस्थान पुलिस एफआईआर तो दर्ज कर सकती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर सकती है. ऐसे में गिरफ्तारी करने से पहले ठोस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करना होगा और अनुमति लेनी होगी. इसी के बाद कहीं जाकर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. वह कहते हैं किसी भी सदन के सदस्य को सिविल मामले (नॉन-क्रिमिनल मामले, जिन्हें हम दीवानी मामले भी कहते हैं) में सदन की कार्यवाही चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. ऐसे ही कोई भी सदस्य अगर सदन की किसी समिति का सदस्य है तो समिति की बैठक के 40 दिन पहले और बाद तक सदस्य की गिरफ्तारी नहीं हो सकती. क्रिमिनल केस के मामले में ऐसी छूट नहीं है. ऐसे ही अगर कभी किसी सदस्य को किसी मामले में गिरफ्तार किया जाएगा तो उसकी सूचना तुरंत ही सदन के सभापति को देनी होगी. गिरफ्तारी को लेकर एक नियम और है. वो ये कि कभी किसी सदस्य को सदन के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. पुलिस अगर किसी सदन के सदस्य को गिरफ्तार करती है तो उसका पूरा विवरण सदन के सभापति को देनी होती है, लेकिन पहले अनुमति लेनी होगी. इसी के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है. बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश कर रही है. उन्होंने कहा था कि राज्यसभा चुनाव के वक़्त भी खरीद फरोख़्त हो रही थी, आज भी हो रही है, मेरे पास उसका सबूत है. उन्होंने कहा कि सचिन पायलट खुद विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं.

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