तांडव' के लेखक, निर्माता और निर्देशक को मुंबई उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत
नई दिल्ली, मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को वेब सीरीज तांडव केलेखक, निर्देशक और निर्माता को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली हैl न्यायाधीश पीडी नाइक ने निर्देशक अली अब्बास जफर वेब सीरीज के लेखक गौरव सोलंकी, निर्माता हिमांशु मेहरा और अमेजन की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित को ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी हैl इन्हें इसके अंतर्गत यह अवसर मिलता है कि वह संबंधित न्यायालय में गिरफ्तारी के पहले जमानत के लिए याचिका दायर कर सकेl
दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस मुंबई में वेब सीरीज तांडव को लेकर उठे विवाद के कारण हैl वेब सीरीज से जुड़े लोगों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है और एफ.आई.आर दर्ज हो चुकी हैl वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा और वकील अनिकेत निगम ने जफर और पुरोहित की सुनवाई करते हुए कोर्ट में कहा कि दोनों को एफ.आई.आर के अंतर्गत गिरफ्तारी का डर है और वे न्यायालय से राहत की मांग करते हैंl उनके एप्लीकेशन में लिखा है कि दोनों निर्दोष है औरएफ.आई.आर. गलत हैl
जफर, मेहरा और सोलंकी की याचिका में यह भी लिखा है कि वेब सीरीज काल्पनिक है और भारतीय हिंदी भाषा में बनी पॉलिटिकल ड्रामा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग एक साथ आते हैं और राजनीति करते हैंl इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें किसी भी भगवान या देवी या किसी भी धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया गया है। गौरतलब है कि वेब सीरीज तांडव विवादों में हैl इसमें हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का आरोप लगा हैl इसके चलते तांडव वेब सीरीज पर देश के कई राज्यों में एफ आई.आर.दर्ज कराई गई है।
सीरीज तांडव पर आरोप है कि हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए इसे दुर्भावना से शूट किया गया हैl इसके अलावा इसमें देवी-देवताओं पर अनावश्यक और आपत्तिजनक टिप्पणी की हैl इस वेब सीरीज में सैफ अली खान, जीशान अयूब, गौहर खान जैसे कलाकारों की अहम भूमिका हैंl
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