कंगना मामले में HC के फैसले के बाद बरसी BJP, कहा- ये उद्धव सरकार के मुंह पर तमाचा
मुंबई,
27 नवंबर 2020,बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने से जुड़े मामले पर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है. बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा. साथ ही बीएमसी को दफ्तर तोड़े जाने का हर्जाना देना होगा.
कोर्ट ने कहा कि वह कंगना द्वारा दिए गए बयान हालांकि गैरजिम्मेदाराना हैं लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए. कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है.
बीजेपी नेता अतुल भटखालकर ने कहा, ''हाई कोर्ट का फैसला राज्य सरकार के मुंह पर तमाचा है. कंगना का दफ्तर तोड़ना दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया कृत्य था. कोर्ट ने कंगना को मुआवजा देने की भी बात कही है और यह स्थिति इसलिए आई है क्योंकि बीएमसी ने मुख्यमंत्री के इशारे पर काम किया.'
उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस मुद्दे की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अब जो मुआवजा दिया जाना है, उसे मुख्यमंत्री को अपनी जेब से देना चाहिए क्योंकि बीएमसी ने कंगना के खिलाफ बड़े वकील उतारे थे. यह पैसा जनता की जेब से नहीं जाना चाहिए."
वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के मेयर और बीएमसी कमिश्नर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनका इस्तीफा तक मांगा. उन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उनके पास कोई शब्द नहीं होंगे.
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