तीस हजारी विवाद: वकीलों की जल्द सुनवाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 07 नवंबर 2019, तीस हजारी कोर्ट मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर फिलहाल कोई रोक नहीं रहेगी. दिल्ली के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि वकीलों और पुलिस के बीच हुए विवाद की मीडिया रिपोर्टिंग को बैन किया जाए. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. वकीलों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मीडिया में उन्हें गुंडा कहा जा रहा है, जो अपमानजनक है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप याचिका हाईकोर्ट में दायर करें. बुधवार को वकीलों ने रोहिणी, साकेत, पटियाला समेत कई अदालतों में जोरदार प्रदर्शन किया था. रोहिणी कोर्ट में दो वकीलों ने तो खुद पर पेट्रोल डालकर और इमारत पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की. हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय की स्पष्टीकरण की मांग वाली अर्जी का निपटारा कर दिया गया. कमेटी मामले की जांच जारी रखेगी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी ही मामले की जांच जारी रखेगी. कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्टिंग पर कोई रोक नहीं लगेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उसने रविवार के आदेश में कहा था कि केवल दो मुकदमा जो उस दिन तक दर्ज हुआ है, उसको लेकर कार्रवाई नहीं होगी. उसके बाद अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो उस पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर सकती है. क्यों भिड़े थे पुलिस-वकील? शनिवार को तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकील भिड़ गए थे. दोनों के बीच मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी. जिसके बाद वकीलों ने पुलिस जीप समेत कई वाहनों को आग लगा दी थी और तोड़फोड़ की थी. आपको बता दें कि तीस हजारी कोर्ट के लॉकअप में जब एक वकील को पुलिस जवानों ने अंदर जाने से रोका था. उसी के बाद कहासुनी बढ़ गई थी और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए थे.

Top News