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जिले के आठ मेडिकल स्टोर का लाईसेंस निलम्बित

हनुमानगढ़, 15 अक्टूबर। लाईसेसिंग ऑथोरिटी एवं सहायक औषधि नियंत्राक श्री अशोक कुमार मित्तल ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमावली 59 व 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रावतसर तहसील पल्लू स्थित मैसर्स चौधरी मेडिकोज को जारी औषधि अनुज्ञा पत्र 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2020 तक पंद्रह दिवस के लिए, रावतसर शहर के सिनेमा हॉल से मटोरिया गैैरेज वाली गली में स्थित मैैसर्स पारीक ड्रग हाउस को जारी अनुज्ञा पत्र 26 अक्टूबर से 1 नंवबर 2020 तक सात दिवस के लिए, संगरिया तहसील के ग्राम नगराना स्थित मैसर्स श्री राम मेडिकल स्टोर को जारी अनुज्ञा पत्र 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2020 तक तीन दिवस के लिए, भादरा शहर में राजकीय अस्पताल के सामने स्थित मैसर्स कपिल मेडिकल स्टोर का अनुज्ञा पत्र 15 अक्टूबर 2020 को एक दिवस के लिए, हनुमानगढ टाउन के वार्ड नं21 रेगरान मोहल्ला स्थित मैसर्स डिलक्स मेडिको को जारी अनुज्ञा पत्र 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2020 तक तीन दिवस के लिए, टाउन के ही मडिसिन मोर्केट स्थित मैसर्स मेडिफास्ट रेमेडिज को जारी अनुज्ञा पत्र 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2020 तक सात दिवस के लिए, नोहर तहसील के गांव थालडका स्थित मैसर्स गोदारा मेडिकल स्टोर को जारी अनुज्ञा पत्र 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2020 तक सात दिवस के लिए, तथा नोहर शहर मेें 12- बी बिहानी धर्मशाला परिसर स्थित मैसर्स भादू मेडिकल स्टोर को जारी अनुज्ञा पत्र 26 अक्टूबर 2020 तक एक दिवस के लिए, निलम्बित किया है।

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