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छात्रवृति के आवेदनों को पोर्टल पर वैरिफिकेेशन हेतु भरने की अंतिम तिथि 24 जुलाई

हनुमानगढ़, 16 जुलाई। अल्पसख्ंयक समुदाय के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृति के आवेदनों को संस्था द्वारा अग्रेषित किए जाने के लिए शिक्षण संस्थाओं द्वारा पोर्टल पर लोगिन करने के पश्चात होम पेज पर प्रदर्शित निर्देशानुसार संस्था वैरिफिकेशन फॉर्म 24 जुलाई 2020 तक भरना आवश्यक है, जिसमें नोडल अधिकारी की एक ओरिजीनल आईडी अपलोड करनी होगी एवं सेव बटन दबाकर सबमिट करना होगा। जिसका प्रिंटआउट दो प्रतियों में निकालकर नोडल अधिकारी एवं संस्था प्रधान से प्रमाणित कर एक प्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाए एवं एक प्रति संस्था में संधारित करें। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी श्री अमर सिंह ढ़ाका ने बताया कि संस्था प्रधान छात्रवृति के नोडल प्रभारी के रूप में स्वयं या व्याख्याता पद के कार्मिक को नियुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। नोडल प्रभारी संस्था में कार्यरत क्लर्क ,कम्प्यूटर ऑपरेटर, निजी संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव को नियुक्त न करें। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने जिन संस्थाओ के डाइस कोड या एआईएसएचई कोड गलत है उनको डी-रजिस्टर्ड कर दिया गया है एवं सभी संस्थाओं के मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई डिलीट कर दिए गये है। साथ ही उन्होेंने बताया कि सस्थाएं एनएसपी पोर्टल पुनः रजिस्ट्रीकरण करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एवं एआईएसएचईध्डाईस संबन्धी प्रमाण पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाए। संस्थाओ के वैरिफिकेशन फॉर्म कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा वैरिफाई करने के पश्चात नए आई-डी एवं पासवर्ड संम्बन्धित नोडल प्रभारी के मोबाइल नम्बर पर भेजे जाएगें जिसके पश्चात आप अपनी संस्था की डिटेल पोर्टल पर अपडंेट करना सुनिश्चित करें। संस्थाएं अपने कार्यालय में विद्यार्थियों के ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ विद्यार्थी की फोटोग्राफ, आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोप्रति, गत वर्ष की अंकतालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, अभिभावकध्संरक्षक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय से संबन्धित होने का प्रमाण पत्र, अन्य योजना से छात्रवृति नहीं प्राप्त करने संबन्धी स्वघोषणा पत्र आदि दस्तावेज संधारित करेंगे तथा इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर छात्रवृति फॉर्म ऑनलाइन स्क्रूटनी करके अग्रेषित किया जा सुनिश्चित करेंगे।नोडल प्रभारी एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को ही छात्रवृति दिया जाना सुनिश्चित करें। संस्थाए पोर्टल से सम्बन्धित समस्या के लिए जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01552-261135 या hnmngh.mino/gmail.com सम्पर्क कर सकते है। श्री ढाका ने बताया कि जिन संस्थाओं ने गत वर्ष वैरिफिकेशन फार्म जमा करा दिया है तथा संस्था का वैरिफिकेशन हो गया है उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

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