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कोविड-19: गाजियाबाद में 31 मई तक लागू रहेंगी लॉकडाउन की गाइडलाइन्स, डीएम ने जारी किए निर्देश

गाजियाबाद कोरोना महामारी के बढ़ते मामलो को देखते हुए देश भर में तीसरी बार लॉकडाउन की सीमा को बढ़ा दिया गया। नए निर्देश के मुताबिक, 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं, इस बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने जिले में लॉकडाउन गाइडलाइन्स की मियाद को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया। मंगलवार को जिलाधिकारी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी के निर्देश के मुताबिक, जिले में 31 मई 2020 तक किसी भी तरह के राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधी आयोजन नहीं कराए जा सकेंगे। इसके अलावा रैली, प्रदर्शनी और जुलूस जैसे कार्यक्रम भी प्रतिबंधित रहेंगे। आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। साथ ही लोगों के जुटान पर भी रोक रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रमों या अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना पास रखने वाले लोगों के लिए भी शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक किसी भी तरह की गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। इनमें स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन कामों के लिए छूट दी गई है। चार पहिया वाहनों पर ड्राइवर के अलावा दो अन्य लोग सवार हो सकते हैं। दो पहिया वाहनों पर केवल दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा मास्क लगाए बिना बाहर निकलने पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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