ड्रग लाइसेंस के लिए पीएचसी को होना आवश्यक नहीं

हनुमानगढ़, 4 जून। जिस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है वहां भी खुल सकेगी दवाईयों की दुकान। लाईसेंन्सिग ऑथोरिटी एवं सहायक औषधि नियंत्राक श्री अशोक मित्तल ने बताया कि गत् माह जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है वहां के लिए भी ड्रग लाइसेंन्स जारी किए जा सकंेगे। उन्होने बताया कि ड्रग लाइसेंस के लिए आवेदक को उसी ग्राम पंचायत का मूल निवास व स्वयं का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना आवश्यक है।

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