राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू

हनुमानगढ़, 6 जनवरी। जिला मजिस्ट्रेट श्री जाकिर हुसैन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हनुमानगढ़ जिले की राजस्व सीमाओं (नगरीय क्षेत्र- नगरपरिषद हनुमानगढ़, नगरपालिका पीलीबंगाध्संगरियाध्रावतसरध्नोहरध्भादरा को छोड़कर) के भीतर निषेधाज्ञा लागू की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 26.12.2019 को घोषित कार्यक्रम अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव- 2020 हेतु निर्वाचन की गतिविधियां प्रारम्भ हो गई है। चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है साथ ही जिले के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है। उन्होने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे- रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल.गन, बी.एल.गन, आदि एवं अन्य धारदार हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) आदि जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार - लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही हाथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्युटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्युटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। वृद्धजन, विशेष योग्यजन एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है। लाठीध्बैसाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगें। जिलेध्राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति हनुमानगढ़ जिले की सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को परोक्षध्अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से न तो स्वयं डरायेगा व धमकायेगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिये प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिकध्धार्मिक ध्व्यक्तिगत स्थल पर राजनैतिक प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र उपयोग हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक नियमानुसार दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा, जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहॅुचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्फलेट्स, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या करवायेगा और न ही किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-विडियों कैसेट या अन्य किसी इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति (विभाग का अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त) ऊँचे टॉवरों व ऊँची पानी की टंकियों आदि पर नहीं चढ़ेगा, जिससे की न्यूसेन्स या आशंकित खतरे की संभावना हो तथा लोक शांति विक्षुब्ध होती हो। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोषल मीडिया यथा थ्ंबमइववाए ज्ूपजजमतए ॅींजेंचचए ल्वनजनइम आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा- लेखन या प्रतीक-चित्रण नहीं करेगा, ना ही करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा और न ही सार्वजनिकध्राजकीय सम्पतियों का विरूपण करेंगाध्करवायेगा। किसी भी निजी सम्पति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी स्थान पर व किसी भी समय पर शांति भंग करने, चुनाव प्रक्रिया को किसी प्रकार से बाधित करने अथवा उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए न तो स्वयं कोई कार्यवाही करेगा और न ही अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को प्रेरित या प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। काई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगाध् ना ही करवायेगा। संबधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगाध्न ही करवायेगा। कोई भी व्यक्तिध्संगठन मंदिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केंद्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्युटी में लगे पुलिस व अन्य अधिकारियोंध्कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान के दिवस मतदाताओं को वाहनो से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव आदर्श अचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक सभा, जुलूस, रैली एवं रोड़- शो से चुनाव प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा 4 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, लेकिन घर-घर व्यक्तिशः प्रचार-प्रसार के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिषः पालना कराया जाना संभव नहीं है, अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण को हनुमानगढ़ जिले के मुख्य-मुख्य स्थानों यथा उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला परिषद् कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, नगर परिषद् कार्यालय मुख्यालय इत्यादि पर इस आदेश को चस्पा कर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर आमजन को सूचित किया जाए।

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