आदेशों की पालना नहीं करने वालों के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही
हनुमानगढ़, 6 जनवरी। हनुमानगढ़ जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव- 2020 को शांतिपूर्वक, स्वत्रंात,निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सपन्न कराये जाने हेतु हनुमानगढ़ जिले की राजस्व सीमा (नगरीय क्षेत्रा- नगरपरिषद हनुमानगढ़, नगरपालिका पीलीबंगाध् संगरियाध्रावतसरध्नोहरध्भादरा को छोड़कर) क्षेत्रा के सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने, किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करने, विभिन्न वर्गों समुदायों के बीच तनाव एवं टकराव न होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए राजस्व सीमा के भीतर समस्त शस्त्रा अनुज्ञापत्राधारियों को अपने शस्त्रा तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस थाना में जमा कराने होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट श्री जाकिर हुसैन ने आर्म्स अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुद्ध नियम 1962 के नियम 47 के अनुसार हनुमानगढ़ जिले मंे पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव- 2020 के मध्यनजर ऐसे शस्त्रा अनुज्ञापत्रा धारियों को जिनके शस्त्रा अनुज्ञा-पत्रा इस कार्यालय द्वारा जारी किए हुए है अथवा जिले के बाहर के अन्य अनुज्ञा-पत्रा प्राधिकारियों द्वारा जारी किए हुए हो और अनुज्ञा-पत्रा धारक हनुमानगढ जिले की समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्रा की सीमा में स्थाई अथवा अस्थाई रूप से निवासरत है, उन सभी व्यक्तियों को अपने शस्त्रा अविलम्ब संबंधित पुलिस थाने में 10 जनवरी 2020 तक जमा करवाकर शस्त्रा जमा की रसीद प्राप्त करनी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश बैंक सुरक्षाकर्मी,सीमा सुरक्षा बल, अर्द्ध सैनिक बल, पुलिस दस्ता, सिविल डिफेन्स-होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो कि कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आदेशों की पालना जिन शस्त्रा अनुज्ञापत्राधारियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा तक नहीं किया जाना पाया गया, तो उनके विरूद्ध आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जिनका पूर्ण वैधानिक दायित्व सम्बन्धित शस्त्रा अनुज्ञापत्रा धारक का होगा।