ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर लगाई रोक

हनुमानगढ़,6 जनवरी। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जाकिर हुसैन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत एवं राजस्थान कोलाहन नियंत्रण अधिनियम, 1963 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हनुमानगढ़ जिले की राजस्व सीमाओं (नगरीय क्षेत्र- नगरपरिषद हनुमानगढ़, नगरपालिका पीलीबंगाध्संगरियाध्रावतसरध्नोहरध्भादरा को छोड़कर) के भीतर कोलाहल नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव- 2020 की घोषणा की जा चुकी है। सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, उनके कार्यकर्ताओं, समर्थक और सहयोगियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकरों का उपयोग किया जाता है। इन लाउडस्पीकरों का उपयोग केवल चुनाव सभा मंचों पर ही नहीं किया जाता बल्कि वाहनों साईकिल, रिक्शा आदि पर लगाकर भी किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से सामान्य व्यक्ति की शांति भंग होती है तथा छात्र समुदाय की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। इस प्रकार के लाउडस्पीकर अत्यधिक तेज गति से तथा रात्रि में देरी तक बजाये जाते हैं, जिससे वयोवृद्ध, बीमार व्यक्तियों एव विद्याार्थियों को काफी असुविधा होती है। उन्होने बताया कि किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाये गये लाउड़स्पीकरों के उपयोग की अनुमति प्रातः 6ः00 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10ः00 बजे के बाद किसी भी क्षेत्र में नहीं होगी। इस अवधि में भी ध्वनि प्रसारक यंत्र का प्रयोग अधिक तेज गति से नहीं किया जाएगा। यदि माईक द्वारा प्रचार वाहन पर किया जाएगा, तो प्रयोग में लिये जाने वाले वाहन की भी स्वीकृति लेनी होगी,उक्त खर्चे का संधारण रजिस्टर में किया जाएगा, साथही इस पर किए जाने वाला व्यय को चुनावी खर्चें में दर्शाया जाएगा। उन्हाने बताया कि उक्त अवधि में सार्वजनिक सभा तथा इनमें प्रयोग किये जाने वाले लाउडस्पीकर का प्रयोग किये जाने के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (रिटर्निंग अधिकारी) से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। सचल लाउडस्पीकर की स्थिति में अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी अनुमति हेतु आवेदन-पत्र में वाहनों का रजिस्ट्रेशन एवं संख्या तथा उपयोग में लेने वाले वाहन की किस्म एवं अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नाम अंकित करवायेंगे। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। राजनैतिक दलध्उनके समर्थकों द्वारा जुलूस निकाले जाने के लिए अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (रिटर्निंग अधिकारी), से ली जानी आवश्यक होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्धारित अवधि के बाहर या संबंधित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे किसी लाउडस्पीकर को उस लाउडस्पीकर के उपयोग से जुडे सभी यंत्रों तथा संबंधित वाहन के साथ स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, साथ ही उपयोगकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तथा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के तहत जैसी भी स्थिति हो कार्यवाही की जाएगी।

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