taaja khabar..CJI को वकीलों का पत्र, मोदी बोले-धमकाना कांग्रेस की संस्कृति:600 वकीलों ने चीफ जस्टिस से कहा- न्यायपालिका खतरे में है, दबाव से बचाना होगा ..अरविंद केजरीवाल की बढ़ी ED रिमांड, कोर्ट में सीएम ने खुद दी दलीलें..लोकसभा चुनाव लड़ेंगे फिल्म स्टार गोविंदा? एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल..केजरीवाल को CM पद से हटाने वाली याचिका खारिज, जानें दिल्ली HC ने क्या कहा..प्रकाश आंबेडकर ने संजय राउत पर बोला हमला, बोले- 'आपने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया'..रक्षामंत्री बोले- सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव को तैयार:सेना को युवाओं की जरूरत; कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया, कहा- ये यूथ से धोखा..

धातु निर्मित माझा के उपयोग, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध

हनुमानगढ़, 27 दिसम्बर। मकर संक्रान्ति पर्व पर पतगबाजी हेतु धातु निर्मित माझा के उपयोग, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंधित किया गया है।जिला मजिस्ट्रेेट श्री जाकिर हुसैन ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर लोक स्वास्थ्य, विद्युत संचालन बाधा रहित रखने एवं पक्षियों के खतरा बने चुके ’’धातु निर्मित माझा’’ चाईनीज माझा की थोक, खुदरा बिक्री एवं उपयोग हेतु हनुमानगढ़ जिले के क्षेत्राधिकार में निषेध एवं प्रतिबन्धित किया है। उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति’’धातु निर्मित माझा’’ चाईनीज माझा का भण्डारण, विक्रय या परिवहन करगा तो उसके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। साथही माझा से पक्षियों को क्षति पहुंचाने से बचाने के लिए प्रातः 8 बजे से पूर्व एवं सांय 5 बजे के पश्चात पतंग उडाने पर प्रतिबधं लगाया है। जिला मजिस्ट्रेेट ने बताया कि आदेश की अवमानना भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा, अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग चलाया जाएगा। आदेश 26 दिसम्बर को मध्यरात्रि से लागू होकर आगामी 31 जनवरी 2020 मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा।

Top News