कानूनों की सार्थकता तभी, जब लोगों तक उनका लाभ पहुंचे: रतनू

- संगरिया में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम संगरिया। उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह रतनू ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कानून की पालना और उपभोक्ताओं को जागरूक किए जाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि कानूनों की सार्थकता तभी है, जब उनका लाभ संंबंधित लोगों को पहुंचे। उन्होंने आज यहां नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग हनुमानगढ़ तथा उपभोक्ता संरक्षण समिति संगरिया के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के अवसर पर व्यापार मंडल कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस का उद्देश्य रस्म अदायगी नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने की अलख जगाना है। उपभोक्ता दिवस मनाने की सार्थकता तभी है, जब हम सब उपभोक्ताओं को जागरूक करें। रतनू कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए सदैव सजग रही है। सरकार ने 1986 मेंं ही उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा लिया था। जिसे सरकार ने नए उपभोक्ता कानून के रूप में और भी कारगर बना दिया गया है। रतनू ने नए उपभोक्ता कानून की जानकारी देते हुए बताया कि इससे डिजिटल लेन-देन, ई-कॉमर्स और भ्रामक प्रचार विज्ञापन से जुड़ी समस्याओं का बेहतर ढंग से समाधान करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोड़ेला ने कहा कि नए कानून की बदौलत अब उपभोक्ता कहीं से भी शिकायत दर्ज करा सकेगा। पहले उपभोक्ता ने जहां से सामान खरीदा, वहीं पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती थी लेकिन अब उपभोक्ता कहीं से भी शिकायत दर्ज कर सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में यह बड़ी राहत है। इस अवसर पर प्रो. ओम जांगू ने कहा कि तमाम कानूनों और विभागों के बावजूद आम आदमी को ठगा जा रहा है। दूध से ज्यादा पनीर का उत्पादन हो रहा है। इससे स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ व्यापारी ओमप्रकाश करवा, प्रवत्र्तन अधिकारी विनोद ढाल, प्रवत्र्तन निरीक्षक प्रिया मंगवानी और बलदीप कौर तथा एडवोकेट हरमीत सिंह बलजोत ने भी विचार व्यक्त किए। उपभोक्ता कानून का धरातल पर क्रियान्वयन जरूरी... उपभोक्ता संरक्षण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट संजय आर्य ने कहा कि नया उपभोक्ता कानून ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में बहुत बढिय़ा कदम है लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं के हित में बहुत से संसाधन जुटाने और ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठाने आवश्यक हैं। तभी उपभोक्ताओं को उनका हक मिल पाएगा। आर्य ने कहा कि नए कानून के प्रावधान बहुत सराहनीय हैं लेकिन उनका धरातल पर क्रियान्वयन हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आर्य ने कहा कि नए कानून में न केवल ई-कॉमर्स कंपनियों की जिम्मेदारी तय की गई है, बल्कि उन पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। अब विभिन्न उत्पादों का प्रचार करने वाले हीरो, हीरोइन, खिलाड़ी और अन्य सेलिब्रिटिज भी कानून के दायरे मेंं हैं। हमें उत्पाद की क्वालिटी के बारे मेें पता नहीं था, यह कहकर वह बच नहीं पाएंगे। अब उपभोक्ता वीडियो कान्फे्रंसिंग के जरिए भी सुनवाई में शामिल हो सकता है। इससे उसके समय और धन की हानि नहीं होगी।

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